• Jan 29, 2025

आप अगर कभी समय से एयरपोर्ट न पहुंचे तो आपकी फ्लाइट छूटने की संभावना होती है और अगर आपकी फ्लाइट छूट जाए तो आप न तो मुआवजे के लिए पात्र होते हैं और न ही आपको कोई दूसरे विमान का टिकट मिलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी फ्लाइट कंपनी किसी कारण से अपनी उड़ान को स्थगित करती है या फिर उड़ान के समय में बदलाव करती है तो क्या वह आपको मुआवजा देने के लिए उत्तरदाई है। अगर किसी सूरत में कंपनी अपने उड़ान के समय में बदलाव करती है तो आपके मोबाइल नंबर पर या फिर आपके मेल पर नॉटिफिकेशन आ जाता है कि आपके उड़ान के समय में बदलाव कर दिया गया है और आपको कंपनी के दिए हुए समय के हिसाब से ही सफर करना होता है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके मन में यह सवाल आता है कि अगर कंपनी के कारण सफर में देरी होती है तो मुझे कंपनी मुआवजा देगी या नहीं। तो आज हम आपके इसी सवाल का जवाब इस लेख में देने जा रहे हैं। कई बार फ्लाइट के लैंडिंग में देरी होती है तो कई बार टेक ऑफ में तो कई बार ऐसा होता है कि आपको फ्लाइट में बोर्डिंग ही नहीं मिल पाती है। ऐसे में आपके कुछ अधिकार होते हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। 

उड़ान में देरी होने पर क्या यात्री नाश्ता और भोजन के हकदार हैं?

एयरलाइन अथॉरिटी  के नियम के मुताबिक अगर कोई विमान कंपनी अपने उड़ान में 24 घंटे से कम और चार घंटे से ज्यादा की देरी करती है तो कंपनी को अपने यात्रियों के लिए नाश्ता व भोजन की व्यवस्था करनी होती है। वहीं, अगर कोई कंपनी अपने उड़ान में 24 घंटे से ज्यादा की देरी करती है तो उसे अपने यात्रियों के रहने के लिए होटल की भी व्यवस्था करनी होती है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो यात्री अथॉरिटी के पास जा कर इसकी शिकायत कर सकता है। लेकिन इन सब में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यात्रा में विलंभ कंपनी के अपने निजी कारण के चलते हो रही हो। अगर उड़ान में देरी की वजह कंपनी के दायरे से बाहर हो तो विमान कंपनी इन सभी व्यवस्थओं के लिए जवाब देह नहींं है। जैसेः प्राकृतिक आपदा के कारण उड़ान में देरी, राजनीतिक अव्यवस्था, गृह युद्ध, दंगा, बम विस्फोट, हड़ताल या अगर किसी सरकारी आदेश के कारण उड़ान के समय में देरी होती है कंपनी यात्रियों को हो रही परेशानी के लिए किसी भी तरह से जवाब देह नहीं है।

उड़ान रद्द होने पर

अगर किसी भी तरह के निजी कारणों से विमान कंपनी अपनी उड़ान को रद्द करती है तो वह बिना किसी एक्ट्रा चार्ज के अपने यात्रियों को उड़ान के दूसरे विकल्प देगी। वहीं, अगर यात्री दूसरी फ्लाइट या फिर दूसरे किसी एयरलाइन में यात्रा नहीं करना चाहता है तो विमान कंपनी को यात्री को टिकट के पूरे पैसे लौटाने होंगे। अगर उड़ान के रद्द होने से तीन घंटे पहले विमान कंपनी इस बात की जानकारी नहीं देती है तो उसे फ्लाइट के 'ब्लॉक टाइम' के मुताबिक मुआवजा देना होगा। आपको बतादें कि ब्लॉक टाइम वह समयावधि होती है जो विमान के एक जगह से दूसरे जगह जाने में लगता है। अगर आपके उड़ान में एक घंटे की देरी होती है और आप कंपनी द्वारा दिए गए विकल्पों के साथ यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो कंपनी को आपके टिकट के पूरे पैसे लौटाने होंगे। लेकिन यह नियम अलग-अलग विमान कंपनी के लिए अलग-अलग हो सकता है। तो बेहतर यह है कि टिकट करने से पहले आप  कंपनी के मुआवजे से संबंधित नियमों को पढ़ लें। 

ब्लॉक टाइम और मुआवजा

  • एक घंटे का ब्लॉक टाइमः मुआवजा 5000 रुपये
  • दो घंटे का ब्लॉक टाइमः मुआवजा 7000 रुपये
  • दो घंटे से ज्यादा का ब्लॉक टाइमः मुआवजा 10,000 रुपये

क्या बोर्डिंग न मिलने पर मुआवजा मिलता है?

  • अगर आपको आपकी निर्धारित फ्लाइट में बोर्डिंग नहीं मिल पाता है तो ऐसे में एयरलाइन को एक घंटे के भीतर ही दूसरी फ्लाइट का इंतजाम करना होगा। अगर कंपनी ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं है तो आप मुआवजे के हकदार होते हैं।
  • 24 घंटे के भीतर अगर आपको दूसरी फ्लाइट के लिए ऑफर किया जाता है तो आपको बेसिक फेयर का 200 फीसद और उसमें फ्लयूल चार्ज को जोड़कर या फिर इनमें से जो भी ज्यादा होगा वह आपको मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा।
  • अगर आपके निर्धारित समय के 24 घंटे बाद आपकी वैकल्पिक फ्लाइट उड़ान भरती है तो बेसिक फेयर का 400 फीसद और विमान के फ्यूल चार्ज को जोड़ कर (इनमें से जो भी ज्यादा होगा, अधिकतम 20,000) अपको मुआवजा दिया जाएगा।
  • अगर यात्री वैकल्पिक फ्लाइट लेने से मना कर देता है तो उसे बेसिक फेयर का 400 फीसद व विमान का फ्यूल चार्ज जोड़ कर मुआवजा देना होगा। यह राशी भी अधिकतम 20,000 हो सकती है।
  • अगर आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि क्या आपको मिलने वाला मुआवजा प्रति व्यक्ति होगा तो आपको बतादें कि इसका जबाव हां है।

टिकट बुक करते समय रखें इन बातों का ध्यान

  • अपने टिकट की बुकिंग करते समय सबसे पहले विमान कंपनी से जुड़े नियम और कनून को अच्छे से पढ़ लें। जैसेः कैंसलेशन पॉलिसि, रिफंड पॉलिसी इत्यादी।
  • बुकिंग के दौरान अपने विवरण ध्यान पूर्वक साक्षा करें। जैसेः अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर इत्यादी।
  • अगर आपको एयर लाइन के द्वारा दिए गए समय में यात्रा करने में कोई असुविधा आ रही है तो तुरंत ही कंपनी से संपर्क करें।
  • कंपनी के तरफ से बनाए गए रिफंड के नियमो का पालन करें।
  • 45 मिनट या उससे अधिक समय की देरी पर ही आपको मेल या संदेश के जरिये उड़ान में देरी की सूचना दी जााती है।
  • अगर उड़ान में देरी होने के बावजूद आपको कोई सूचना नहीं दी जा रही है तो आप एयरपोर्ट पर जा कर संबंधित अथॉरिटी से संपर्क कर सकते हैं।
  • अगर आपके किसी गलती के कारण विमान छूट जाती है और आप सफर नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए विमान कंपनी जवाब देही नहीं होगी।
  • अगर विमान कंपनी की गलती के कारण आपकी इंटर चेंज फ्लाइट मिस हो जाती है तो ऐसे में आप मुफ्त सफर या मुआवजे के पात्र हैं।
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